जयपुर. गलता व जामडोली गांव अाैर आमागढ़ रिजर्व फोरेस्ट एरिया में रिवाइवल ऑफ गलता वैली के नाम पर जेडीए की अाेर से किए गए निर्माण एनजीटी ने फोरेस्ट एक्ट का उल्लंघन माना है। एनजीटी दिल्ली की प्रधान पीठ ने बुधवार काे जेडीए को अादेश दिए कि वह अपने खर्च पर सभी निर्माण को ध्वस्त करे और मलबे को एक महीने में हटाए। इसके अलावा राज्य के वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह गलता व जामडोली गांव में रिजर्व प्रोजेक्ट को दाेबारा बहाल करे और इसके लिए पौधारोपण सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई करे।
एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस आरएस राठौड़ व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. सत्यवान सिंह की बेंच ने जेडीए व प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया है कि वे 15 दिसंबर को आदेश की पालना रिपोर्ट अलग-अलग पेश करें।
यह था मामला : बिना मंजूरी काटे जा रहे पेड़, अारसीसी का काम हाे रहा
बेंच ने यह आदेश जयपुर िनवासी हेमंत कुमार राजोरिया के मूल प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि गलता व जामडोली गांव की बांध की घाटी का क्षेत्र सहित आमागढ़ रिजर्व फोरेस्ट एरिया है। यह क्षेत्र अरावली पहाड़ियों का भी है और यहां पर वन्यजीवों का निवास है। जेडीए ने इस क्षेत्र मेें रिवाइवल ऑफ गलता वैली के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है और 4 जुलाई 2016 को एमओयू किया है। प्राेजेक्ट में काम करने के लिए 16 मार्च 2017 को नोटिस जारी कर टेंडर मांगे गए। लेकिन इसके लिए केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी नहीं ली गई। इसके अलावा प्राेजेक्ट के तहत जो भी निर्माण किया है उसमें आरसीसी का काम हुआ है और पेड़ों की कटाई की जा रही है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण के लिए मांगे गए टेंडर नोटिस को रद्द किया जाए। साथ ही राज्य सरकार को पाबंद किया जाए कि वह भविष्य में सहित बंध की घाटी, आमागढ़ व जामडोली के संरक्षित वन क्षेत्र में कोई दखल नहीं दे।
वन व पर्यावरण मंत्रालय से कहा-फाेरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करे
एनजीटी ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा कि गलता व जामडोली के पूरे रिजर्व फोरेस्ट क्षेत्र को तारबंदी या बाउंड्री बनाकर सुरक्षित करें और इस कार्य के लिए एक चरणबद्ध योजना बनाई जाए। यह योजना वन व पर्यावरण मंत्रालय के नियमों व दिशा-निर्देश के अनुसार हो। एनजीटी ने वन व पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिए कि वह इस मामले में फोरेस्ट एक्ट के उल्लंघन पर नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई शुरू करे।